इंदौर में निगम कमिश्नर रहे IAS जैन को लोकायुक्त नोटिस:रेसिडेंशियल प्लॉट पर कॉमर्शियल निर्माण की दी थी अनुमति; जैन ने नोटिस मिलने से किया इनकार - Breaking News in Hindi | Latest News in Hindi
इंदौर में निगम कमिश्नर रहे IAS जैन को लोकायुक्त नोटिस:रेसिडेंशियल प्लॉट पर कॉमर्शियल निर्माण की दी थी अनुमति; जैन ने नोटिस मिलने से किया इनकार
इंदौर में निगम कमिश्नर रहे IAS जैन को लोकायुक्त नोटिस:रेसिडेंशियल प्लॉट पर कॉमर्शियल निर्माण की दी थी अनुमति; जैन ने नोटिस मिलने से किया इनकार
रेसिडेंशियल प्लॉट के कॉमर्शियल उपयोग की अनुमति देने के मामले में लोकायुक्त ने इंदौर नगर निगम के पूर्व अपर कमिश्नर सिद्धार्थ जैन, निगम अधिकारियों और बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल, मामला आईडीए के रेसिडेंशियल प्लॉट पर कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ा है। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की थी। बताया गया था कि आईडीए की स्कीम 59 के सेक्टर ए-2 के प्लॉट नं. 4 पर भवन मालिक राजकुमार मेघानी और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से आवासीय-सह कॉमर्शियल निर्माण की अनुमति दी गई है। यह नियमों का उल्लंघन है। निर्माण के दौरान अन्य लोगों ने भी इसकी शिकायतें की थी। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। आरटीआई में भी निगम ने इसकी जानकारी दी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने आईएएस सिद्धार्थ जैन, बिल्डिंग ऑफिसर सुनील जादौन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर (जोन-3), विशाल राठौर, आर्किटेक्ट राहुल शाक्य, बिल्डिंग मालिक राजकुमार मेघानी, ज्योति मेघानी, मीरा मेघानी, ज्योति मेघानी, लोकचंद मेघानी सहित अन्य को नोटिस जारी कर तलब किया है। IAS सिद्धार्थ जैन बोले- मुझे कोई नोटिस नहीं मिला मामले में सिद्धार्थ जैन ने बताया कि यह पहले की बिल्डिंग है। बिल्डिंग करीब 750 वर्ग मीटर के लिए स्वीकृत है। इसमें कुछ कॉमर्शियल एरिया भी स्वीकृत है। इस बिल्डिंग को न तो कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिया गया है और न ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। बिल्डिंग मालिक को तीन बार नोटिस भी जारी हो चुके हैं। निगम की ओर से बिल्डिंग के पक्ष में कुछ नहीं है। वैसे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के कुछ हिस्से में (करीब 74 वर्गमीटर) कॉमर्शियल अनुमति स्वीकृत है।
रेसिडेंशियल प्लॉट के कॉमर्शियल उपयोग की अनुमति देने के मामले में लोकायुक्त ने इंदौर नगर निगम के पूर्व अपर कमिश्नर सिद्धार्थ जैन, निगम अधिकारियों और बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल, मामला आईडीए के रेसिडेंशियल प्लॉट पर कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ा है। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की थी। बताया गया था कि आईडीए की स्कीम 59 के सेक्टर ए-2 के प्लॉट नं. 4 पर भवन मालिक राजकुमार मेघानी और निगम अधिकारियों की मिलीभगत से आवासीय-सह कॉमर्शियल निर्माण की अनुमति दी गई है। यह नियमों का उल्लंघन है। निर्माण के दौरान अन्य लोगों ने भी इसकी शिकायतें की थी। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। आरटीआई में भी निगम ने इसकी जानकारी दी। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने आईएएस सिद्धार्थ जैन, बिल्डिंग ऑफिसर सुनील जादौन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर (जोन-3), विशाल राठौर, आर्किटेक्ट राहुल शाक्य, बिल्डिंग मालिक राजकुमार मेघानी, ज्योति मेघानी, मीरा मेघानी, ज्योति मेघानी, लोकचंद मेघानी सहित अन्य को नोटिस जारी कर तलब किया है। IAS सिद्धार्थ जैन बोले- मुझे कोई नोटिस नहीं मिला मामले में सिद्धार्थ जैन ने बताया कि यह पहले की बिल्डिंग है। बिल्डिंग करीब 750 वर्ग मीटर के लिए स्वीकृत है। इसमें कुछ कॉमर्शियल एरिया भी स्वीकृत है। इस बिल्डिंग को न तो कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिया गया है और न ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। बिल्डिंग मालिक को तीन बार नोटिस भी जारी हो चुके हैं। निगम की ओर से बिल्डिंग के पक्ष में कुछ नहीं है। वैसे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के कुछ हिस्से में (करीब 74 वर्गमीटर) कॉमर्शियल अनुमति स्वीकृत है।